मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
अनाथ बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर
हर महीने ₹4,000 आर्थिक सहायतामुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत नाबालिक अनाथ बच्चों और बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक मदद दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक महीने बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
₹4,000 / महीना
प्रत्येक पात्र बच्चे को बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण
पात्रता (Eligibility)
कौन ले सकता है लाभ?
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है।
- बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- परिवार के दो बच्चों को प्रत्येक को योजना की राशि दी जाएगी।
- अगर बच्चे या परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
- फार्म भरकर जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं।
- अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ों की पुष्टि के बाद बच्चों का चयन किया जाएगा।
- चयन के बाद प्रत्येक माह ₹4,000 की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
बच्चा एवं माँ का Joint Bank Account
राशन कार्ड
माँ एवं बच्चे का आधार कार्ड
स्कूल आईडी कार्ड या प्रिंसिपल से लिखा पत्र
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (₹72,000 - ₹75,000 तक)
आयुष्मान कार्ड (अनिवार्य)
ध्यान दें: यह रकम, बच्चे और उसके रिश्तेदार या अभिभावक के संयुक्त खाते (Joint Account) में जमा की जाती है। इस योजना के तहत बच्चों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाता है।
मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना (राजस्थान)
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना वर्तमान में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। हालांकि, राजस्थान में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' संचालित की गई है।
| सहायता का प्रकार | राशि / लाभ |
|---|---|
| तत्काल सहायता (माता-पिता दोनों की मृत्यु पर) | ₹1,00,000 एकमुश्त अनुदान |
| मासिक सहायता (18 वर्ष की आयु तक) | ₹2,500 प्रतिमाह |
| बालिग होने पर आर्थिक सहायता | ₹5,00,000 |
| शिक्षा (12वीं तक) | निःशुल्क (आवासीय विद्यालय/छात्रावास) |
महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या राजस्थान सरकार के राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क करें
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit - DCPU) या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।