राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक अवकाश सरेंडर आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | स्वीकृत दिन | मूल वेतन (₹) | स्वीकृत राशि (₹) | शेष PL | हटाएं |
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राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 15 दिन का अवकाश सरेंडर (Surrender of Earned Leave) एक लाभकारी सुविधा है, जिसके तहत कर्मचारी अपनी उपार्जित अवकाश (PL) में से अधिकतम 15 दिन तक नकदीकरण के लिए सरेंडर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक औपचारिक ऑफिस ऑर्डर (Office Order) जारी किया जाता है, जो लेखा शाखा द्वारा भुगतान हेतु आवश्यक होता है।
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सरेंडर ऑफिस ऑर्डर एक सरकारी दस्तावेज है, जो यह दर्शाता है कि कर्मचारी ने स्वेच्छा से 15 दिन की PL (Privileged Leave) सरेंडर की है, और उसके बदले उसे नकद राशि स्वीकृत की गई है। यह आदेश विभागीय स्वीकृति के पश्चात जारी किया जाता है और इसका उपयोग वेतन बिल में भुगतान हेतु किया जाता है।
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फॉर्म भरते ही नीचे ऑफिस ऑर्डर स्वतः तैयार हो जाता है जिसे आप प्रिंट या PDF में सेव कर सकते हैं।
ऑर्डर में निम्न जानकारी स्वतः शामिल होती है: